Government Employees: जारी हुआ नया नियम, कर्मचारियों को छुट्टी लेने के 7 दिनों पहले ही देना होगा सूचना

Government Employees:बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब से, किसी भी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी लेने या अपने मुख्यालय से दूर जाने के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना होगा।

Government Employees
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प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों पर लागू होगा।सरकार का मानना है कि इस नियम से सरकारी कामकाज में सुधार होगा। पहले कई बार ऐसा होता था कि कर्मचारी अचानक छुट्टी ले लेते थे, जिससे कामकाज प्रभावित होता था।

इस नए नियम से अधिकारियों को पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा कर्मचारी छुट्टी पर जा रहा है, जिससे वे अपनी योजनाओं के अनुसार काम कर सकेंगे यह नया नियम कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है

बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया छुट्टी नियम (Government Employees)

क्या आप जानते हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया छुट्टी नियम लागू किया गया है? इस नियम के अनुसार, अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना होगा।आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है? दरअसल, पहले कई बार ऐसा होता था कि कर्मचारी छुट्टी लेने के लिए बहुत देर से आवेदन देते थे। जिसकी वजह से विभाग को उनके काम का इंतजाम करने में काफी मुश्किल होती थी और कई बार काम प्रभावित भी होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ही यह नया नियम बनाया गया है।

आपको छुट्टी लेने के लिए क्या करना होगा

बिहार सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने से कम से कम 7 दिन पहले अपना आवेदन जमा करना होगा। यह आदेश सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। इस नए नियम का उद्देश्य कार्यालय कार्य को सुचारू रूप से चलाना और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण होने वाली किसी भी समस्या से बचाव करना है।

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